समाज के लिए अभिशाप है बाल विवाह: विक्रम मिश्र

समाज के लिए अभिशाप है बाल विवाह: विक्रम मिश्र
मगहर। संतकबीर नगर- सरकार ने देश में बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है।जिससे रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है।बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। जिसे मिटाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा।उक्त बातें गोविवि गोरखपुर के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे डा. विक्रम प्रसाद मिश्र ने सोमवार को कबीर समाधि स्थली पर आयोजित बाल विवाह मुक्त भारत के तहत प्रेस वार्ता के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ नया करने के लिए बाल विवाह को भारत देश से समाप्त करने का संकल्प लिया जाए।जब लड़की और लड़का शारीरिक,मानसिक रूप से परिपक्व हो जाए तभी उनका विवाह करना चाहिए।इसके लिए सरकार ने लड़के की उम्र 21वर्ष और लड़की की उम्र 18वर्ष निश्चित किया है।अगर निर्धारित व निश्चित उम्र से कम उम्र में किसी मां बाप के द्वारा बच्चों की शादी जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।ऐसे में इसकी सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन पर देकर रोका जाए।उन्होंने आगे कहा कि यदि आपके आस पास 21 वर्ष लड़का,18वर्ष लड़की की उम्र से कम आयु के हैं।तब वह अवयस्क की श्रेणी में आते हैं।जिनकी शादी को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन,बाल थाना,नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा जिलाधिकारी से शिकायत की जा सकती है।शिकायत कर्ता यदि गोपनीयता चाहता है तो ऐसी दशा में उनका नाम गोपनीय रखा जाता है।इस मौके पर महेश कुमार गुप्ता,अजय कुमार पाण्डेय,डॉ हरीशरण दास शास्त्री, विंध्याचल, रवि, स्मिता त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे