शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त !
संत कबीर नगर – शादी का झांसा देकर अवयस्क के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी नवनीत तिवारी पर 17 वर्षीय अवयस्क पीड़िता को शादी का झांसा देकर सात वर्ष से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र का है । प्रकरण में पीड़िता ने कोर्ट के माध्यम से अभियोग पंजीकृत कराया है । उसका आरोप है कि वह औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में किराए के मकान में रहती है । आरोपी नवनीत तिवारी पुत्र शिव मूर्ति तिवारी ग्राम मोड़वरा थाना छावनी जनपद बस्ती वर्तमान पता मकान नम्बर एच 56 प्रथम तल पुनिटेक रेजीडेंसी सेक्टर 46 थाना सेण्टर 40 गुड़गांव हरियाणा तथा हाल पता खतरा नम्बर 75 आश्रम रद के पी मार्ग एला के ओ मानस नगर थाना कृष्ण नगर लखनऊ से वर्ष 2017 में एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी । शादी का झांसा देकर अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और गोरखपुर तथा खलीलाबाद के होटल में शारीरिक संबंध बनाया तथा धोखे से वीडियो बना लिया । दिनांक 22 फरवरी 2020 को बगहिया खलीलाबाद में शारीरिक संबंध बनाया । शादी की बात करने पर बहाना बनाकर टालता रहा । इसकी जानकारी जब उसके घर वालों को दिया तो उसके भाई प्रवीण तिवारी व मां मीरा तिवारी ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कथन किया है कि आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी नवनीत तिवारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।