पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित पांच आरोपी बरी, जिला जज कोर्ट का फैसला।
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पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित पांच आरोपी बरी, जिला जज कोर्ट का फैसला।
20 साल पुराने बालू खनन से जुड़ा हत्या प्रयास का मामला।
संतकबीर नगर-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने 2005 के एक मामले में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्रीचंद यादव उर्फ लाला सहित पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। यह मामला तत्कालीन उप जिलाधिकारी धनघटा के वाहन पर जानलेवा हमला करने के आरोप से संबंधित था। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। यह प्रकरण लगभग 20 साल पुराना है और बालू खनन से जुड़ा था तत्कालीन उप जिलाधिकारी धनघटा सतीश चंद्र ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्रीचंद यादव उर्फ लाला, उनके पिता रामशंकर यादव और पांच अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, हत्या के प्रयास और दलित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पांच आरोपियों के नाम सामने आए। विचारण की प्रक्रिया के दौरान दो आरोपी, रामशंकर यादव और कासिम, की मृत्यु हो गई थी। आरोपियों के अधिवक्ता सुभद्रनाथ राय और गिरजेश यादव ने बताया कि उप जिलाधिकारी सतीश चंद्र का आरोप था कि ग्राम माधोपुर के सुभाष यादव को तीन साल पहले बालू खनन का पट्टा मिला था, लेकिन खनन का कार्य श्रीचंद यादव उर्फ लाला कर रहे थे। 2 मई 2005 को ग्राम प्रजापतिपुर में बालू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली
