पिता व तीन पुत्रों समेत चार आरोपियों को पांच वर्ष का कारावास

पिता व तीन पुत्रों समेत चार आरोपियों को पांच वर्ष का कारावास
-बिना आशय हत्या का मामला , अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश का फैसला , लगाया ₹ 42 हजार का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । बिना आशय हत्या करने के पिता व तीन पुत्रों समेत चार आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी वजहुल कमर पिता व जावेद अख्तर , मोहम्मद हुसेन तथा मोहम्मद अख्तर तीनों पुत्रों प्रत्येक पर विभिन्न धाराओं में साढ़े दस – साढ़े दस हजार रुपए कुल 42 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के ग्राम कुसौना खुर्द का है । प्रकरण में घायल व मृतक मोहम्मद याक़ूब पुत्र वली मोहम्मद ने अभियोग पंजीकृत कराया था । आरोप था कि दिनांक 16 अगस्त 2020 को समय लगभग तीन बजे दिन में नाली के विवाद को लेकर गांव के वजहुल कमर पुत्र मोहम्मद युनूस व उसके तीनों पुत्र जावेद अख्तर , मोहम्मद हुसेन तथा मोहम्मद अख्तर मुझे तथा मेरे पुत्र जमान अहमद , इसरार अहमद , जमाल व पत्नी साबिया खातून को लाठी डंडा से मारे पीटे । जिससे सभी को काफी चोटें आईं । मेरे सिर में गम्भीर चोट लगी थी । घायल मोहम्मद याकूब को जिला अस्पताल ले गए । वहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उसके बाद मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया गया । उपचार के दौरान दिनांक 20 अगस्त को मोहम्मद याकूब की मृत्यु हो गई । प्रकरण में पहले मारपीट कर फ्रेक्चर करने का अभियोग पंजीकृत हुआ था । मृत्यु होने के पश्चात बिना आशय हत्या के अभियोग की बढ़ोत्तरी की गई । पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन ने 9 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किया । पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए पांच – पांच वर्ष के कारावास का सजा सुनाया ।