पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त।
संत कबीर नगर–
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा के ग्राम भरत पुरवा निवासी सत्येंद्र यादव ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि वह बाबा तामेश्वर नाथ फिलिंग सेंटर देवरिया गंगा पर सेल्समैन का कार्य करते है ।दिनांक 27.02.25 को समय करीब 12:30 बजे दिन में सत्यम पुत्र लाल जी निवासी तामा खास अपने भाई शिवम व करीब 10 अज्ञात दोस्तों के साथ पेट्रोल पंप पर जान मारने की नीयत से एक जुट होकर आया ।वह मशीन पर तेल नापने का कार्य कर रहे थे कि अचानक इन लोगों को आक्रामक तेवर के साथ आता देखकर वह मशीन के पास से अपनी जान बचाने की नीयत से भाग कर ऑफिस में घुस गये तो सत्यम अपने दोस्तों के साथ ऑफिस के अंदर घुसकर प्राण घातक हमला करते हुए मारने पीटने लगा ।वह चिल्ला रहा था तभी उन लोगों द्वारा जान मारने की नीयत से हेलमेट से उसके सिर पर प्राण घातक हमला किया गया जिससे उसे गंभीर चोट आ गई ।सत्यम और उनके दोस्त जान से मारने की नीयत से आए थे ।वह लोग भद्दी भद्दी गाली देते हुए जान माल की धमकी देते हुए चले गए। पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारी हल्ला व बचाव किये तब उनकी जान बची ।मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा मामले से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किया गया तथा घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी के मदद से अभियुक्त की पहचान की गई।
आरोपी सत्यम और अभय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।आरोपियों ने अपनी जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किए और तर्क दिए की उक्त आरोपियों द्वारा तैयारी के साथ घटना को अंजाम दिया गया है जिससे सेल्समैन की जान जा सकती थी । आरोप की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।