पीएम कुसुम योजना अंतर्गत अवशेष कृषक अंश धनराशि की बढ़ाई गई समय सीमा !
पीएम कुसुम योजना अंतर्गत अवशेष कृषक अंश धनराशि की बढ़ाई गई समय सीमा !
14 दोनों का मिला अतिरिक्त समय अवधि !
संत कबीर नगर – उप कृषि निदेशक डा0 राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन) नोडल अधिकारी, पी०एम० कुसुम, उ०प्र० कृषि मवन लखनऊ द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम० कुसुम) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 अतंर्गत ऐसे कृषक जो अवशेष कृषक अंश की धनराशि निर्धारित अवधि दिनांक 09.07.2024 तक किन्ही कारणों से जमा नहीं कर सके उन्हे अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करने हेतु 14 दिवस का अतिरिक्त समय-सीमा बढायें जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
उन्होंने जनपद के कृषक भाइयों को अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सोलर पम्प हेतु बुकिंग को दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को कम्फर्म किया जायेगा। कृषकों के चयन एवं टोकन कन्फर्म करने की आनलाईन व्यवस्था है जो पूरी तरह से पारदर्शी है एवं टोकन कन्फर्म करने के पश्चात कृषि विभाग के पोर्टल (www.agriculture.up.gov.in) पर सूची प्रदर्शित होती है साथ ही पंजीकृत मोबाईल नम्बरों पर मैसेज कृषि विभाग (UPAGRI) की तरफ से जाता है। तत्पश्चात अवशेष कृषक अंश की धनराशि ऑनलाइन अथवा पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कर इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दे। निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि न जमा करने पर बुकिंग स्वतः निरस्त हो जायेगी। अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि/कृषि रक्षा) एवं उप कृषि निदेशक संत कबीर नगर के यहाँ सम्पर्क करें।
