पेड़ में बांधकर मारने व अश्लील हरकत करने के आरोपी का अग्रिम जमानत निरस्त

पेड़ में बांधकर मारने व अश्लील हरकत करने के आरोपी का अग्रिम जमानत निरस्त
संत कबीर नगर । अवयस्क छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी राजदेव पर सगी दो बहनों के साथ अश्लील हरकत करने तथा अपने परिजनों के साथ मिलकर पेड़ में बांधकर मारने पीटने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , सत्य प्रकाश गुप्ता व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का है । जबकि आरोपी राजदेव पुत्र खदेरन , अशर्फा देवी पत्नी खदेरन , खदेरन पुत्र राम नरायन , मैना देवी पत्नी धर्मराज व पुष्पा पुत्री धर्मराज दूसरे गांव पड़रहा थाना महुली के रहने वाले हैं । प्रकरण में पीड़िता की मां ने कोर्ट के आदेश पर अभियोग पंजीकृत कराया है । वादिनी का आरोप है कि उसकी दो अवयस्क पुत्रियां हरिहरपुर स्थित एक इंटर कालेज में पढ़ती हैं । दिनांक 15 फरवरी 2024 को हाईस्कूल के परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने गई थीं । वापस आते समय लगभग 11 बजे प्राइमरी स्कूल पड़रहा के बाग के पास पंहुची ही थी कि आरोपी राजदेव अश्लील बात कहने लगा । पुत्रियों ने विरोध किया तो गाली देते हुए अश्लील हरकत करने लगा । पुत्रियों ने शोर मचाया तो पास में बकरी चरा रही राजदेव की भतीजी पुष्पा आ गई और गाली देते हुए मारने पीटने लगी । बड़ी पुत्री किसी तरह से भाग कर घर आई और घटना के बारे में बताया । इतने में आरोपी व उसके पिता खदेरन , मां अशर्फा देवी , भाभी मैना देवी छोटी पुत्री को घसीट कर अपने घर ले गए । पुत्री का कपड़ा फट गया । उसे अमरूद के पेड़ में बांधकर मारे पीटे । आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल व वादिनी के अधिवक्ता राजेश मिश्र ने विरोध किया । सुनवाई के पश्चात एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।