परिवार न्यायालय में परामर्शदाता के रिक्त 03 पदों पर होगी नियुक्ति।
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परिवार न्यायालय में परामर्शदाता के रिक्त 03 पदों पर होगी नियुक्ति।
रिपोर्ट – दिलशाद अहमद
बहराइच 23 मार्च।
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बहराइच ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशाुनसार परिवार न्यायालय, बहराइच में रिक्त 03 पद पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनपत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हैं।
प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो, जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता है, उसे वरीयता दी जायेगी। आवेदक की आयु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परामर्शदाता का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है। परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।
प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि परामर्शदाता के पद पर नियुक्त होने के इच्छुक पुरुष अथवा महिला अपना आवेदनपत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति सहित 31 मार्च 2026 तक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, बहराइच, के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते है। परिवार न्याायलय में नियुक्त परामर्शदाता को वर्तमान में रूपये 1,000/-प्रति कार्य दिवस अथवा रूपये-24,000/- प्रतिमाह, जो भी कम हो, मानदेय देय है।
