पन्द्रह वर्षीय अवयस्क मौसेरी बहन संग किया दुष्कर्म , हुआ आजीवन कारावास

पन्द्रह वर्षीय अवयस्क मौसेरी बहन संग किया दुष्कर्म , हुआ आजीवन कारावास
-पाक्सो कोर्ट ने आरोपी पर लगाया ₹ 20 हजार का अर्थदण्ड , सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का फैसला
-नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 50 हजार क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश
संत कबीर नगर । पन्द्रह वर्षीय अवयस्क मौसेरी बहन को शादी का झांसा देकर अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । आरोपी जितेन्द्र पर कोर्ट ने सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में बीस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड के 20 हजार रुपए की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को पचास हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी आदेश दिया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्य प्रकाश गुप्ता , सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण धनघटा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया था । विवेचना के दौरान पुलिस ने दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी किया । वादी का आरोप था कि घर पर मकान का कार्य चल रहा था । उसके साढ़ू का लड़का घर पर रह कर काम करता था । दिनांक 21 मार्च 2021 को शाम 6 बजे जितेन्द्र पुत्र बेचू ग्राम सरया तिवारी थाना खजनी जनपद गोरखपुर वादी की 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री को शादी का झांसा देकर हैदराबाद भगा ले गया । विवेचना के बाद पुलिस ने अपहरण , दुष्कर्म तथा पाक्सो एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल आठ साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी जितेन्द्र को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।