पाक्सो कोर्ट का फैसला , अबोध बालिका संग दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्र कैद 

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पाक्सो कोर्ट का फैसला , अबोध बालिका संग दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्र कैद 

 

-चाकलेट देकर पड़ोसी ने किया था दुष्कर्म , कोर्ट ने लगाया पांच हजार का अर्थदण्ड 

 

 -नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 10 हजार रुपए का क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश

 

संत कबीर नगर । पांच वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई । आरोपी रामचन्द्र गुप्ता पर चाकलेट देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था । कोर्ट ने सजा के साथ पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की पांच हजार रुपए की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 10 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी फैसला दिया ।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्य प्रकाश गुप्ता , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण जिले के महुली थानाक्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर का है । प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था । दिनांक 20 सितम्बर 2021 को दिए प्रार्थना पत्र में उनका आरोप था कि दिनांक 17 सितम्बर 2021को दिन में लगभग तीन बजे की बात है । उनकी पांच वर्षीय मासूम पुत्री को पड़ोसी रामचन्द्र गुप्ता पुत्र पारसनाथ नाथ गुप्ता चाकलेट देने के बहाने अपने घर ले गया । उसके शौच वाले रास्ते पर गलत काम किया । दो घंटे बाद मेरी पुत्री को घर पर छोड़ गया । दिनांक 20 सितम्बर को अपनी पुत्री को स्नान करा रही थी तो उसके शौच वाले रास्ते पर काला निशान व घाव दिखा । पूछने पर पुत्री ने बताया कि रामचन्द्र चाचा ने चाकलेट देने की बात करके गलत काम किया और धमकी दिया कि घर पर किसी को मत बताना । पुलिस ने जान से मारने व अप्राकृतिक दुष्कर्म तथा पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के उपरांत पुलिस ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने व पाक्सो एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल ने बताया कि प्रकरण में सात साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । सभी ने घटना का समर्थन किया । पक्षों की बहस सुनने के पश्चात एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने आरोपी रामचन्द्र गुप्ता को दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद का सजा सुनाया ।

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