ऑपरेशन शिकंजा के तहत गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*“ऑपरेशन शिकंजा के तहत गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।*
संत कबीर नगर – आज दिनांक 06 जनवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 06.01.2025 को *ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/1993 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में दोषसिद्द अभियुक्त नाम पता नाटे उर्फ अब्दुल मजीद पुत्र इनामुल्लाह निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा 41/411 धारा भा0द0वि0 में 100 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा ।