न्यायालय के आदेश के बावजूद भी प्रापर्टी डीलरो द्वारा रोका जा रहा निर्माण कार्य

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न्यायालय के आदेश के बावजूद भी प्रापर्टी डीलरो द्वारा रोका जा रहा निर्माण कार्य।
आबादी की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए लेखपाल द्वारा मागा जा रहा 1 लाख 50 हजार रुपए !
ब्यूरो रिपोर्ट – कैलाश पति मौर्य !
संत कबीर नगर – आज दिनांक 5 मई 2025 को प्रार्थी मो0 इस्माईल मो0 नियाज़ अहमद निवासी मुहल्ला पश्चिमी बन्जरिया का मूल निवासी है। प्रार्थी का गाटा सं० 165 आबादी क्षेत्र में स्थित है। प्रार्थी अपने कब्जे सुदा जमीन पर जो बाउन्ड्री वाल से घिरा है पर निर्माण का कार्य कर रहा था जिसे प्रापर्टी डीलर याकूल व हबीबुर्रहमान उर्फ बब्लू आदि असमाजिक तत्वों के साथ आकर रोकते है और परेशान करते है प्रार्थी परेशान होकर माननीय न्यायालय में वाद सं0 182/21 केस दाखिल किया। सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने दिनांक 15 फरवरी 2025 को वादपत्र में वर्णित ल०. चौ० में किसी प्रकार से हस्ताक्षेप करने व बेदखल करने से रोक दिया। प्रार्थी अपने बाउन्ड्री के अन्दर बिकृत भूमि पर हो रहे निर्माण को लेखपाल प्रदीप कुमार यादव द्वारा बिना किसी आदेश के रोकने लगे। जबकि तहसील के लेखपाल को आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप का अधिकार नहीं है। फिर भी कहते की 150000 (एक लाख पचास हजार) रू दो तब अपना निर्माण कर सकते हो। क्योंकि याकूब भाई प्रापर्टी डीलर ने 50000 (पचास हजार) रू निर्माण रोकने को दिया है पैसा दोगे तो याकूब भाई का 50,000 वापस करूँगा। तब आप निर्माण कर सकते हैं अन्यथा निर्माण नहीं होने दूंगा। किसी ना किसी प्रकार रोकवाउंगा, कहीं से आदेश ना पाकर नगर पालिका से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को धोखे में रखकर दिनाँक 02 मई 2025 को नोटिस करवाया गया, जिसमें तहसील व लेखपाल का कोई आदेश नहीं है।अतः क्षेत्रीय लेखपाल प्रदीप यादव के विरुद्ध दण्डातमक एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दंडात्मक कार्यवाही करने की कृपा करे ।