निकाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की जमानत निरस्त
निकाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की जमानत निरस्त
संत कबीर नगर –जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि महुली थाना अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़िता ने थाना महुली में प्रार्थना पत्र दिया कि इमरान कुछ दिनों से निकाह करने की बात कह कर अश्लील मजाक करता रहा तथा उसको निकाह करने की बात में झांसा में रखकर उसके साथ दिनांक 22.10. 25 को उसके कमरे में घुसकर जबरिया शारीरिक संबंध बनाया।आहट पाकर उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची तो इमरान उसे मुक्का थप्पड़ से मारते हुए भाग गया। मामले में थाना महुली में आरोपी इमरान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ ।आरोपी इमरान ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किए और तर्क दिए कि आरोपी का कृत्य गंभीर श्रेणी में आता है तथा आरोपी ने एक महिला को अपने में झांसे में लेकर उसका जीवन बर्बाद करने का कार्य किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी इमरान की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।
