नाबालिग किशोरी का अपहरण कर बरेली में दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत निरस्त

नाबालिग किशोरी का अपहरण कर बरेली में दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत निरस्त
संत कबीर नगर । अपहरण करके बरेली में दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी फकरुल हसन अंसारी उर्फ लड्डू पर अपने परिजनों के सहयोग से 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
मामला जनपद के बखिरा थानाक्षेत्र के नगर पंचायत बखिरा के एक मोहल्ले का है । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल व सत्येन्द्र शुक्ल ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है । उसका आरोप है कि दिनांक 27 अगस्त 2024 को रात लगभग एक बजे आरोपी फकरुल हसन अंसारी उर्फ लड्डू पुत्र अब्दुल हसन निवासी लेडुआ महुआ वार्ड नम्बर 5 थाना बखिरा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया । उसकी पुत्री की उम्र 17 वर्ष है । पुत्री को भगाने में रहमान , नजरुल हसन उर्फ गुड्डू व आरोपी की मां का सहयोग है । पुत्री अपने साथ आभूषण एवं दस हजार रुपए भी ले गई है । पूछने पर परिजन मारपीट पर आमादा है । पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने अपने कलमबंद बयान में कथन किया है कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर बरेली ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध दो बार दुष्कर्म किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी फकरुल हसन अंसारी उर्फ लड्डू का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।