नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को आजीवन कारावास

*संतकबीरनगर* *नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को आजीवन कारावास।*
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 16.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एस0पी0जे0/ पाक्सो कोर्ट जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 376/2019 धारा 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम 1. कालभवन पुत्र दुलारे निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामलें में आदेश पारित किया गया कि अभि0 कालभवन को विशेष सत्र परीक्षण सं0 534/019, मु0अ0सं0 376/019 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 376(3) भादवि तथा धारा 5/6 पाक्सो एक्ट 2012 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है । अभि0 कालभवन जिला कारागार स0क0न0 से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित आया । सिद्धदोष अभि0 कालभवन को विशेष सत्र परीक्षण सं0 534/19, मु0अ0सं0 376/19 थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अन्तर्गत धारा 376(3) भादवि में आजीवन कारावास व 20,000रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भोगना होगा । धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को इस मामले के कारावास की अवधि में समायोजित किया जायेगा । अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर धारा 357 सीआरपीसी के तहत सम्पूर्ण राशि मु0- 20,000रु0 (बीस हजार रुपये) पीड़िता/अभियोक्तीगण को अपील अवधि पश्चात बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी । अपील होने की दशा में मा0 अपीलिय न्यायालय के आदेश का पालन किया जायेगा । दोषसिद्ध कालभवन को सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा गया ।