नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के दो आरोपियों को हुआ 3 वर्ष का कठोर कारावास !

नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के दो आरोपियों को हुआ 3 वर्ष का कठोर कारावास !
पाक्सो कोर्ट का फैसला , लगाया ₹ 18 हजार का अर्थदण्ड !
नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 40 हजार क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश!
संत कबीर नगर । नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के दो आरोपियों को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया । आरोपी मोहम्मद आसिफ व मोहम्मद शहजाद उर्फ जादे उर्फ जावेद पर कोर्ट ने सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में प्रत्येक आरोपी पर 9 – 9 हजार रुपए कुल 18 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि 18 हजार रुपए पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 40 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी आदेश दिया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्य प्रकाश गुप्ता , सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण बखिरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता ने स्वंय अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि उसकी उम्र 17 वर्ष है । उसके मोबाइल नम्बर पर विगत दो माह से लगातार तथा इस समय भी लगातार फोन पर अश्लील गालियां एवं जान – माल की धमकी दी जा रही है । दिनांक 17 जनवरी 2017 को शाम लगभग छः बजे शौच के लिए मदरहा गांव की तरफ गई थी । आरोपी मोहम्मद आसिफ पुत्र पुत्र हबीबुल्लाह व मोहम्मद शहजाद उर्फ जादे उर्फ जावेद पुत्र रबीजुल्लाह निवासी तरकुलवा थाना बखिरा अश्लील हरकत करने लगे । वादिनी के चिल्लाने पर धमकी देते भाग गए । पुलिस ने अश्लील सरकत करने तथा पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । पुलिस ने विवेचना के पश्चात दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल पांच साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । बचाव पक्ष की तरफ से भी दो साक्षियों की गवाही हुई । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई ।