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MLC चुनाव को लेकर एक्शन में प्रशासन: संतकबीरनगर में 23 अक्टूबर को मदिरा की दुकानें बंद रखने के आदेश।

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संतकबीरनगर ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने तथा लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अनुज मलिक ने आगामी 23 अक्टूबर को आबकारी दुकानों को बंद रखने (ड्राई डे) के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

आबकारी अधिनियम के तहत दिए गए निर्देश-

जिलाधिकारी अनुज मलिक ने आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को जनपद संतकबीरनगर की सीमा के भीतर स्थित समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, ताड़ी एवं समस्त बार अनुज्ञापन पूरी तरह से बंद रहेंगे।

दुकानदारों को नहीं मिलेगा कोई मुआवजा –

प्रशासनिक आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन इस बंदी (शराब की दुकानें बंद रहने) के एवज में संबंधित दुकानदारों/अनुज्ञापियों को शासन या प्रशासन की ओर से कोई प्रतिफल (मुआवजा/छूट) देय नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन कर कहीं भी अवैध शराब की बिक्री पाई गई, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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