महिला होमगार्ड संग दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को सात वर्ष का कारावास

महिला होमगार्ड संग दुष्कर्म के आरोपी सिपाही को सात वर्ष का कारावास
-एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट ने लगाया ₹ 51 हजार 750 का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । महिला होमगार्ड के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सिपाही को दोषसिद्ध करार देते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने फतेहपुर जनपद निवासी आरोपी सिपाही अभिषेक सिंह पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल 51 हजार 750 रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान करने का भी आदेश दिया ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि प्रकरण कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र का है । मामले में पीड़िता ने अभियोग पंजीकृत कराया था । पीड़िता का आरोप था कि घटना दिनांक 29 जून 2022 की रात नौ बजे की है । पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अभिषेक सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह निवासी गाजीपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर का रहने वाला है । आरोपी ने जबरन संबंध बनाने के लिए पीड़िता को बुरी तरीके से मारा पीटा और सबंध बनाया । आरोपी सिपाही ने पीड़िता की तीन वर्ष की बच्ची को भी मारा । पीड़िता को काफी चोटें आईं । आरोपी ने गाली देते हुए धमकी दिया कि मेरा तुम कुछ नहीं कर सकती । तुम्हें जान से मारकर फेंक दूंगा । आरोपी इसके पूर्व भी कई बार पीड़िता के साथ ऐसा कृत्य कर चुका है । पीड़िता के प्रार्थना पत्र पुलिस ने मारपीट कर जबरन संबंध बनाने तथा जान से मारने की धमकी का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल पांच साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । पीड़िता ने कथन किया कि वर्ष 2009 में वह होमगार्ड के पद पर नियुक्त हुई थी । पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने आरोपी सिपाही अभिषेक सिंह को दोषसिद्ध करार देते हुए सात वर्ष के कारावास का सजा सुनाया ।