मारपीट के तीन आरोपी हुए दोषसिद्ध
मारपीट के तीन आरोपी हुए दोषसिद्ध
संतकबीर नगर–
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बखिरा अंतर्गत गोहनिया माफी निवासी संजय कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया कि दिनांक 31.05.2008 को घर में सो रहा था ।रात 2:00 बजे लघुशंका हेतु दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वह लघुशंका कर ही रहा था की पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर उनके गांव के फौजदार व उनका लड़का ,उनकी पत्नी यशोधरा ,रीता ,फौजदार की पुत्री सुमित्रा ,रामवृक्ष और राजेंद्र एक राय होकर छत पर उठाकर लेकर चले गए और उन्हें मारे पीटे जिससे उनके बाएं पैर की हड्डी टूट गई ।जब शोर किए चिल्लाए तो उनकी मां शीला और सास धनसिरा तथा परिवार के अन्य लोग आए और बीच बचाव किया ।उन्होंने मेहंदावल सीएससी पर मेडिकल कराया जहां से डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया ।एक्सरे रिपोर्ट में भी हड्डी टूटी पाई गई ।थाने पर दरखास्त देने पर कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को सूचना दिए। वहां भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए तब मुकदमा दर्ज हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कल 7 साक्षियों का बयान न्यायालय में कराया गया ।सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया जिसके आधार पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने यशोधरा देवी ,रीता व सुमित्रा को दोषी मानते हुए 6 माह तक अच्छा आचरण और परिशांति बनाए रखने का आदेश दिए।
