मारपीट का एक आरोपी दोषसिद्ध , 1वर्ष के परिवीक्षा पर हुआ रिहा

मारपीट का एक आरोपी दोषसिद्ध , एक वर्ष के परिवीक्षा पर हुआ रिहा
-परिवीक्षा काल के दौरान अपराध कारित करने पर कोर्ट पारित करेगा आदेश
संत कबीर नगर । मारपीट के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सशर्त एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया । आरोपी बेनी माधव को सदाचरण बनाए रखने की शर्त पर 25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि एक जमानतनामे पर जेएम की कोर्ट ने रिहा किया । कोर्ट ने परिवीक्षाकाल के दौरान अपराध कारित करने पर दण्डादेश के विन्दु पर आदेश पारित करने का भी फैसला दिया ।
मामला जिले के धनघटा थानाक्षेत्र के ग्राम पतिजीव का है । सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वर्ष 2007 में मारपीट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था । आरोपी बेनी माधव पुत्र भीखू ग्राम पतिजीव थाना धनघटा का रहने वाला है । पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी बेनी माधव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने पर आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए सदाचरण कायम रखने की शर्त पर एक वर्ष के परिवीक्षा पर रिहा किया ।