कूड़ीलाल रुंगटा सरस्वती विद्या मंदिर का 44 लाख रुपया हड़पने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

कूड़ीलाल रुंगटा सरस्वती विद्या मंदिर का 44 लाख रुपया हड़पने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
-अतिथि कक्ष में बंद करके हाथ की नस काटकर प्रबंधक को फंसाने का कार्यालय प्रमुख ने किया था प्रयास
संत कबीर नगर । जिला मुख्यालय स्थित कूड़ी लाल रुंगटा सरस्वती विद्या मंदिर का रुपया हड़पने के आरोपी कार्यालय प्रमुख का जमानत प्रार्थना पत्र अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी अम्बुज कुमार सिंह पर विद्यालय का शिक्षण शुल्क समेत अन्य मद का विभिन्न तिथियों में 44 लाख 69 हजार 474 रुपए हड़प लेने का आरोप लगाया है । आरोपी ने विद्यालय के अतिथि कक्ष को अंदर से बंद करके हाथ का नस काट करके फर्जी मुकदमे में फंसाने का षडयंत्र किया था ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र ध्रुवचन्द निवासी बरदहिया बाजार कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया है । उनका आरोप था कि वह कूड़ीलाल रुंगटा सरस्वती विद्या मंदिर का प्रबंधक है । विद्यालय में कार्यालय सहायक का पद रिक्त होने पर अम्बुज कुमार सिंह पुत्र अतुल कुमार सिंह दुर्गापुरी कालोनी सन्तीन पुरवा तिसवां जनपद सीतापुर की नियुक्ति सितम्बर 2020 में हुई थी । बाद में पदोन्नति करके अम्बुज कुमार सिंह कार्यालय प्रमुख हो गए थे । वर्ष 2024 में विद्यालय की आर्थिक स्थिति दयनीय होने पर प्रबंधतंत्र ने विशेषज्ञों की टीम से जांच कराया । टीम ने दिनांक 4 मार्च 2024 को दिए जांच रिपोर्ट में अम्बुज कुमार सिंह को आर्थिक अनियमितता का दोषी पाया । वर्ष 2023 में शिक्षण शुल्क व अन्य प्राप्तियों का कुल धनराशि 44 लाख 69 हजार 474 रुपए विभिन्न तिथियों में अपने खाते में जमा कर लिया । आरोपी ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की नीयत से विद्यालय के अतिथि कक्ष में घुसकर दरवाजा बंद करके हाथ की नस काट लिया था । किसी तरह से दरवाजा तोड़कर अस्पताल पंहुचाया गया । पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया । आरोपी अम्बुज कुमार सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र का सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने विरोध किया ।अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पर निरस्त कर दिया ।