किशोरी संग छेड़छाड करने के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

किशोरी संग छेड़छाड करने के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास , तीन हजार का अर्थदण्ड
नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश
पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में किया दोषमुक्त
संत कबीर नगर ।
अवयस्क किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के एक आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी गोरख निषाद पर सजा के अतिरिक्त तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण तीन हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 10 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया । पाक्सो कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मामला बेलहरकला थानाक्षेत्र के एक गांव का है । वादी मुकदमा ने दिनांक 27 मई 2022 को थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया था । उसका आरोप था कि दिनांक 26 मई को रात लगभग 11 बजे उसकी 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री को अकेला पा करके उसका पड़ोसी गोरख निषाद पुत्र हीरालाल हाथ पकड़कर मुंह बंद करके जबरदस्ती अपने घर लेकर चला गया । अश्लील हरकत करते हुए निर्वस्त्र करने की कोशिश करने लगा । शोर होने पर उसका लड़का और पत्नी मौके पर पंहुचे तो आरोपी गोरख निषाद ने पैर से धक्का मार कर उसकी लड़की को घर से बाहर धकेल दिया । वह गिर गई और उसके बांए हाथ में चोट आ गई । पुलिस ने अश्लील हरकत करने व पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के उपरांत दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु,पाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल सात जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी गोरख निषाद को दोषसिद्ध करार दिया ।