खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र बसपा के पूर्व प्रत्याशी आफताब आलम को मिली बेल

खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र बसपा के पूर्व प्रत्याशी आफताब आलम को मिली बेल
संत कबीर नगर । जनपद के खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी रहे आफताब आलम ने सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट मिमोह यादव की कोर्ट में आत्म समर्पण करके जमानत की याचना किया । कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात पूर्व प्रत्याशी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । कोर्ट ने आफताब आलम को 25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा किया । आरोपी आफताब आलम पर विधान सभा चुनाव के दौरान प्राप्त अनुमति की समय सीमा समाप्त होने के बाद सभा करने का आरोप लगाया गया है ।
बसपा के पूर्व प्रत्याशी आफताब आलम के अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष दुधारा सर्वेश राय ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक एक मार्च 2022 को वीआईपी ड्यूटी धनघटा से वापस आते समय समय साढ़े पांच बजे शाम को बसपा प्रत्याशी आफताब आलम द्वारा सभा की जा रही थी । यह सभा वकील अहमद पुत्र अब्दुल हकीम निवासी सेमरियावां थाना दुधारा की भूमि पर हो रही थी । सभा के दौरान वाहन सड़क पर बेतरतीब खड़े थे । जिससे आवागमन बाधित रहा । सभा की अनुमति तीन बजे से पांच बजे तक ही थी । इन लोगों द्वारा आचार संहिता तथा कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया । इनका कृत्य आईपीसी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध है । पुलिस ने बसपा प्रत्याशी आफताब आलम , पूर्व विधायक भगवान दास , मशहूर आलम चौधरी समेत दस नामजद तथा 300 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया । आफताब आलम ने कोर्ट में समर्पण किया और जमानत की याचना किया । सिविल जज सीनियर डिवीजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट मिमोह यादव की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश दिया ।