जिले के राजस्व न्यायालयों का अधिवक्ताओं ने शुरु किया कार्य बहिष्कार , डीएम को सौंपा ज्ञापन

जिले के राजस्व न्यायालयों का अधिवक्ताओं ने शुरु किया कार्य बहिष्कार , डीएम को सौंपा ज्ञापन
-समर्थन में उतरे जिले के अधिवक्ता , पांच माह से धनघटा तहसील के वकील कर रहे हैं आन्दोलन
-बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में हुआ निर्णय , तीनों तहसीलों में रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित होने तक जारी रहेगा बहिष्कार
संत कबीर नगर । धनघटा तहसील के अधिवक्ताओं के समर्थन में जिले के अधिवक्ता भी उतर गए हैं । तहसील परिसर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना की मांग को लेकर जिले के अधिवक्ताओं ने समस्त राजस्व न्यायालयों का अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार शुरु कर दिया । यह निर्णय जनपद बार , सिविल बार तथा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की सोमवार को हुई बैठक में लिया गया । अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पंहुचा और जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा । अधिवक्ताओं की मांग है कि जिले की तीनों तहसीलों में रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापना की जाए । स्थापना न होने तक अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा ।
जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार ओझा , सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ पांडेय उर्फ विप्र जी की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में धनघटा बार एसोसिएशन की मांग का समर्थन किया गया । अधिवक्ताओं ने कहा कि धनघटा के वकील तहसील परिसर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना की मांग को लेकर पांच माह से आन्दोलनरत हैं । परन्तु उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है । जबकि नियमतः तहसील परिसर में ही रजिस्ट्री कार्यालय का संचालन होना चाहिए । बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक जिले की तीनों तहसीलों खलीलाबाद , धनघटा व मेंहदावल में रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापना नहीं हो जाती तब तक कलेक्ट्रेट समेत समस्त राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रहेगा । प्रतिनिधि मंडल में सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद पाठक , महीप बहादुर पाल , राज किशोर ओझा समेत अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे ।
[9:48 pm, 21/04/2025] Dn Bhai News: तीन वर्ष की मासूम के साथ किया दुष्कर्म , आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
-पाक्सो कोर्ट का फैसला , हाथ की ऊंगली से दुष्कर्म करने का लगाया गया था आरोप
-नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत 20 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति व पांच हजार का अर्थदण्ड देने का भी आदेश
संत कबीर नगर । तीन वर्ष के मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । आरोपी इस्लामुद्दीन उर्फ चिनगोली पर हाथ की ऊंगली से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था । कोर्ट ने आरोपी पर सजा के साथ पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की पांच हजार रुपए की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ…