हत्या के प्रयास के दो मुकदमों में आरोपी को हुआ छः – छः वर्ष का कारावास

हत्या के प्रयास के दो मुकदमों में आरोपी को हुआ छः – छः वर्ष का कारावास
-एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय का फैसला , दोनों मामलों में कुल 44 सौ का रुपए का लगाया अर्थदण्ड
-जिले के दो अलग – अलग थानाक्षेत्र में पंजीकृत हुआ था अभियोग
संत कबीर नगर ।
अपराध स्वीकार करने पर हत्या के प्रयास के दो मुकदमों में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने एक आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने आरोपी नान्हू बंजारा को दोनों मामले में अलग – अलग छः – छः वर्ष के कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में कुल चार हजार चार सौ रुपए का अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि आरोपी नान्हू बंजारा पुत्र मोल्हू बंजारा ग्राम मदाइन थाना दुधारा का रहने वाला है । आरोपी पर वर्ष 2017 में जिले के दो अलग – अलग थानाक्षेत्र में हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था । थाना दुधारा में हत्या के प्रयास समेत आईपीसी के आठ धाराओं तथा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था । जबकि थाना बखिरा में हत्या के प्रयास समेत आईपीसी के आठ धाराओं तथा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था । विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था । विचारण के दौरान आरोपी ने दोनों मुकदमों में अपराध स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने बखिरा थाना वाले मुकदमे के विभिन्न धाराओं में दो हजार सात सौ रुपए तथा दुधारा थाना वाले मुकदमे में एक हजार सात सौ रुपए कुल चार हजार चार सौ रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया ।