हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत निरस्त ।

हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत निरस्त ।
संत कबीर नगर –जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि देवेन्द्र यादव पुत्र विद्वाधर यादव निवासी करैली थाना बखिरा ने प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 16.07.2025 को समय लगभग 06.15 बजे सांय वह तिघरा व्लाक पर ग्राम सभा के काम से आये थे की तभी बंटी पाठक पुत्र अज्ञात, अनुराग उर्फ डॉन व दो अज्ञात एंव सौरभ मिश्रा पुत्र मुन्ने मिश्रा निवासीगण सिहटीकर व समदहा थाना बखिरा ने उन्हें बुरी तरह मारना पीटना गाली गुप्ता देना व जान से मारने के लिए कट्टा (पिस्टल) से चार गोलिया मारा व बाकी ने हवाई फाँयर किया उन्हें कई जगह गम्भीर चोटे आई उन्हें पहले भी जान से मारने का प्रयास किया जा चुका है। जिसमे सौरभ मिश्रा के भाई अंकित मिश्रा भी शामिल है और बार बार उनका घेराव करते है ।उनकी जान को खतरा है। वह हल्ला गुहार मचाने लगे। बहुत से लोग वहा इकठ्ठा हो गये कि तभी उनके चाचा विजय यादव भी ब्लाक से वाहर निकले तो उन पर भी कट्टा पिस्टल तान कर बोला की आगे बढ़े तो जान से जाओगे। किसी तरह जान बचाकर भागे व पुलिस को सूचना दिया।
मामले में थाना बखिरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी शिवम पाठक उर्फ बंटी पाठक पुत्र सतीश चंद्र पाठक निवासी सिंहटीकर थाना बखिरा व अमन पाल पुत्र रामानंद पाल निवासी लखनापार थाना महुली को पुलिस ने गिरफ्तार किया ।आरोपी शिवम पाठक और अमन पाल ने अपनी जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये और तर्क दिए कि अभियुक्तगण के कृत्य से जान जा सकती थी तथा अभियुक्त ने नाजायज असलहे से जानलेवा हमला किया है ।मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी शिवम पाठक उर्फ बंटी पाठक और अमन पाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।