हाईकोर्ट के आदेश को नजर अंदाज कर रहा प्रशासन।

*हाईकोर्ट के आदेश को नजर अंदाज कर रहा प्रशासन।*
👉 *”सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर-घर स्वच्छ जल ” से वंचित है लोहरौली ठाकुराई ग्राम वासी।।*
आज़ दिनांक 20 दिसंबर 2024 को प्रार्थी मोहम्मद युसूफ पुत्र एहसानूल्लाह ग्राम लोहरौली ठाकुराई , तहसील मेहदावल ,जिला संत कबीर नगर ने एक लिखित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच कर जिलाधिकारी को सौंपा, प्रार्थी के ग्राम पंचायत लोहरौली ठाकुराई में गाटा संख्या 120 में 77 एयर भूमि पर पानी की टंकी लगाने हेतु ग्राम पंचायत एवं उप जिला अधिकारी मेहदावल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। जो की उक्त भूमि पहले गांव का खलिहान हुआ करता था, एवं उक्त प्रस्ताव पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहमत प्रदान कर आदेश पारित किया गया। जनहित सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ घर-घर पहुंच कर स्वच्छ जल आवश्यक है लेकिन उक्त भूमि पर कुछ दबंगों का कब्जा है वह यह नहीं चाहते हैं कि उक्त भूमि पर पानी की टंकी लगे, ग्रामीणों की मांग है कि उक्त भूमि पर जल्द से जल्द पानी की टंकी बने,जिससे उन्हें पीने योग्य स्वच्छ जल मिल सके । इस पर विपक्षी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्य को रोकने का प्रयास किया, परंतु हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करके उसे खारिज कर दिया। तथा हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया कि उक्त भूमि पर ही पानी की टंकी की स्थापना की जाए ,लेकिन अभी तक उक्त भूमि ना तो सीमांकन कराया गया और ना ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने करीब डेढ़ माह पूर्व आदेश दिया था, लेकिन अभी तक शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसमें प्रशासन अपने कार्यों के प्रति शिथिलता दिखा रही है, ऐसा लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं उन दबंग का साथ दे रही है इसलिए प्रशासन अपने दायित्व से भाग रही है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा इससे पहले भी प्रशासन को सूचित कर चुका है। प्रार्थी के साथ-साथ जावेद अली, तुफैल अहमद, मकसूद अहमद, मोहम्मद सादिक,रियाज अहमद, विदेशी, निर्मल, केदार, पतीराम, अशोक आदि लोगों के साथ पचासों संख्या में ग्रामीण जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। *रिपोर्ट -कैलाश पति मौर्य*