गोरखपुर निवासी गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को हुआ दो वर्ष का कारावास

गोरखपुर निवासी गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को हुआ दो वर्ष का कारावास
-गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपियों पर लगाया 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । गोरखपुर निवासी गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को अपराध स्वीकार करने पर एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के कारावास का सजा सुनाया । आरोपी कमरूद्दीन व आरिफ पर कोर्ट ने पांच – पांच हजार कुल 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद सर्वेश राय ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि पूर्व में प्रेषित गैंग चार्ट गैंग लीडर मोहम्मद शहजादे पुत्र अजीमुलहक मकान नम्बर 607 तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर तथा इसके गैंग के सदस्य कमरूद्दीन पुत्र सलाहुद्दीन निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट , पिंकू उर्फ गौरव पुत्र सेवक निवासी हांसूपुर थाना राजघाट , आरिफ पुत्र मोईन ग्राम पहाड़पुर , अभिमान्सू सिंह पुत्र सूर्य विजय सिंह ग्राम डोमहर माफी थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर तथा सौरभ राय पुत्र राजीव राय ग्राम बडगो थाना धनघटा जनपद संत संत कबीर नगर का गैंग चार्ट जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से दिनांक 28 जनवरी 2023 को प्राप्त हुआ । इसका एक संगठित गिरोह है तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है । गैंग का लीडर अपने सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए चोरी व नकबजनी करने का अभ्यस्त अपराधी है । इनके भय व आतंक से कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देने व गवाही के लिए तैयार नहीं है । इन सभी छः आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । विचारण के दौरान आरोपी आरिफ व कमरुद्दीन ने आरोप स्वीकार कर लिया । एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया ।