घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु प्रभा देवी स्ना. महाविद्यालय खलीलाबाद में किया गया कार्यशाला का आयोजन !
घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु प्रभा देवी स्ना. महाविद्यालय खलीलाबाद में किया गया कार्यशाला का आयोजन !
संत कबीर नगर –जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया है कि “मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5 मे” महिलाओं का घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु बनाए गए अधिनियम तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर प्रभा देवी स्ना. महाविद्यालय खलीलाबाद संत कबीर नगर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बताया गया कि यदि किसी महिला या बालिका के साथ शारीरिक,आर्थिक या मानसिक रूप से उत्पीड़न किए जाने की घटना होती है तो वह अपनी शिकायत मा० न्यायालय में घरेलू हिंसा सेल में कर सकते हैं इसके अलावा अपने जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी या संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, एवम् प्रतितोष) अधिनियम 2013 के क्रम में बताया गया कि ऐसे सभी कार्यालय जहां पर 10 या उससे अधिक स्टाफ कार्यरत है वहां पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त जहा 10 से कम स्टाफ कार्यरत हैं वहां पर शिकायत प्राप्त होने पर जनपद स्तर पर गठित आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि आंतरिक परिवाद समिति 90 दिनों के भीतर शिकायत का निस्तारण नहीं करती है तो उसके विरुद्ध स्थानीय परिवाद समिति में अपील की जा सकती हैं इसके अतिरिक्त SHe -Box पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के विषय में भी जागरूक किया गया।
