गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को हुआ 07 वर्ष का कठोर कारावास

गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को हुआ 07 वर्ष का कठोर कारावास।
12,000 रु0 के अर्थदण्ड से भी किया गया दण्डित।
संतकबीर नगर– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीर नगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 19.04.2025 को मा0 न्यायालय– ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीर नगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1150/2011 धारा 304/308/325/323/504/506 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता- पारस चौरसिया पुत्र रामअचल, निवासी धमरजा टोला बेलराई ,थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ! मु0 अ0 सं0 1150/2011 धारा 304/308/325/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पारस चौरसिया को धारा 323 के तहत 06 माह का कारावास, धारा 325 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । धारा 304 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।