गैर इरादतन हत्या करने के एक आरोपी को हुआ 7 वर्ष का कठोर कारावास , 12 हजार का अर्थदण्ड

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गैर इरादतन हत्या करने के एक आरोपी को हुआ 7 वर्ष का कठोर कारावास , 12 हजार का अर्थदण्ड.  

हैण्डपम्प के पानी के बहाव को लेकर हुए मारपीट में मां बेटे की हुई थी हत्या.  

तीन आरोपियों के विरुद्ध प्रेषित था आरोप पत्र , किशोर न्याय बोर्ड अंतरित हो गई दो बाल अपचारियों की पत्रावली. 

संत कबीर नगर । हैण्डपम्प के पानी के बहाव को लेकर एक ही परिवार के मां बेटे की डण्डे से मारकर गैर इरादतन हत्या करने के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । हैण्डपम्प के पानी के बहाव को लेकर एक ही परिवार के मां बेटे की बिना आशय हत्या करने का आरोप लगाया गया था । कोर्ट ने आरोपी पारस चौरसिया पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । प्रकरण में तीन आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ था । दो बाल अपचारियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड अंतरित हो गई ।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम धमरजा टोला बेलराई का है । प्रकरण में लालमती पत्नी रामकेश ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 3 दिसम्बर 2011 को सुबह आठ बजे हैण्डपम्प के पानी के बहाव को लेकर गांव के पारस चौरसिया पुत्र राम अचल व उनका पुत्र तथा भांजा मेरे दरवाजे पर चढ़ आए । पानी रोकने की बात कहते हुए गाली देने लगे । मेरे जेठ रामगति पुत्र चन्द्रिका ने गाली देने से मना किया तो सभी लोग लाठी डण्डा से मारने लगे । शोर पर उसकी सास बुधना , पति रामकेश और वह स्वंय बचाने गई तो आरोपियों ने उन्हें भी मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया । सभी घायलों को गांव वाले अस्पताल ले गए । उपचार के दौरान जेठ रामगति की मृत्यु हो गई और सास बुधना की मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई । पुलिस ने विवेचना के उपरांत तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि दो बाल अपचारियों की पत्रावली दिनांक 24 जनवरी 2014 को किशोर न्याय बोर्ड अंतरित कर दी गई । अभियोजन की तरफ से दस साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी पारस चौरसिया को दो लोगों जो आपस में मां बेटे हैं को बिना आशय हत्या के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया ।

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