गैर इरादतन हत्या में चार अभियुक्तों को 3 वर्ष का कारावास,और 13 हजार का अर्थ दंड लगा

गैर इरादतन हत्या में चार अभियुक्तों को 3 वर्ष का कारावास,और 13 हजार का अर्थ दंड लगा
ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव
रिसिया,संवाद दाता।
आपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित अभियोगो में दोषी करार दिए गए चार अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश एफ टीसी अनिल कुमार बहराइच ने वैज्ञानिक विवेचना अचूक साक्ष्य संकलन एवम पुलिस और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के बदौलत दोषियों को सजा दी है
विद्वान न्यायाधीश ने पाटेसर, कृष्ण कुमार,संतोष पुत्र गण राम खेलावन, तीरथ राम पुत्र पुत्ती लाल निवासी गण अवस्थी पुरवा को तीन वर्ष की कारावास सजा और 13 हजार का अर्थ दंड लगाया है।
थाना रिसिया के बालभद्दार पुर के मजरे अवस्थी पुरवा के निवासी गुल्ले पुत्र श्याम बिहारी ने पुलिस को सूचना दिया कि 6 अगस्त 2010 को करीब शाम 7 बजे दरवाजे के सामने ट्रैक्टर खड़ा करने की बात को लेकर ईट लाठी डंडा से लैस होकर लात घूसा से मारने लगे, और जान से मारने की धमकी देकर मार्शल जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया,जिस पर थाना रिसिया में वाद 336,323,504,506,427 का अभियोग दर्ज हुआ था, जिसके विवेचक हरी प्रसाद शुक्ल थे, बाद में उन अभियुक्तों को खिलाफ 323,325,336,504,505 तथा 308 में तब्दील किया गया, दोष सिद्ध होने पर विद्वान जज ने 21 मई को सजा कर दी,अर्थ दंड न अदा कर पाने पर 12 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।