गैंगस्टर को हुआ दो वर्ष का कारावास , ₹ पांच हजार का अर्थदण्ड

गैंगस्टर को हुआ दो वर्ष का कारावास , ₹ पांच हजार का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । अपराध स्वीकार करने वाले गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी लहरी ढ़ाढी पर सजा के अलावा पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर गैंगस्टर को 20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि प्रकरण महुली थानाक्षेत्र का है । प्रकरण में तत्कालीन थानाध्यक्ष महुली राम एकबाल ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक 3 जून 2000 को पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र के भ्रमण पर कस्बा हरिहरपुर चौराहा पर पंहुचा था । इसी बीच संज्ञान में आया कि रामाज्ञा ढाढ़ी पुत्र राम अवध ढाढ़ी ग्राम बनकटिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर वर्तमान पता ढाढ़ी ग्राम महुआरे थाना मुण्डेवा जिला बस्ती का एक संगठित गिरोह है । जिसका सरगना रामाज्ञा है । इसके सदस्यों में मेढ़ई पुत्र मुराली , सुल्तान जोगी पुत्र भोला जोगी , कीलाऊ पुत्र बलई ढाढ़ी , मोहम्मद अली उर्फ सोमई पुत्र हबीब जोगी , रतिभान पुत्र तमेसर ढाढ़ी व लहरी पुत्र बुद्धिराम ग्राम बनकटिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर और अर्जुन पुत्र जोखन मल्लाह ग्राम सिकरी थाना महुली शामिल हैं । यह सभी आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए संगीन अपराध कारित करते हैं । इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि विचारण के दौरान आरोपी लहरी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए आरोपी को दो वर्ष के कारावास का सजा सुनाया ।