एससीएसटी एक्ट के एक आरोपी को हुआ दो वर्ष का सश्रम कारावास , एक हजार जुर्माना

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एससीएसटी एक्ट के एक आरोपी को हुआ दो वर्ष का सश्रम कारावास , एक हजार जुर्माना

 

-क्रास मामले में एक आरोपी को आठ माह का सश्रम कारावास , पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड 

 

-कोर्ट ने अप्राकृतिक दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोप में आरोपी को किया दोषमुक्त 

 

संत कबीर नगर । दलित व्यक्ति के साथ मारपीट करने के एक आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने सजा के साथ आरोपी झारखण्डे तिवारी पर एक हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । इसी मामले के क्रास केस में कोर्ट ने आरोपी झीनक को आठ माह के सश्रम कारावास की सजा और पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया । कोर्ट ने अप्राकृतिक दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोप में आरोपी झीनक को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया ।

विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल , अनिल कुमार सिंह , सत्येन्द्र शुक्ल व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मामला महुली थानाक्षेत्र के ग्राम कोल्हुआ का है । एक प्रकरण में झारखण्डे तिवारी पुत्र श्यामलाल ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक 27 जनवरी 2013 को मेरा छोटा लड़का अजय उर्फ विराट श्रीराम भूज के आटा चक्की पर आटा लेने गया था । वापस आने में देर होने पर बड़ा लड़का दिव्य कुंज जो मंदबुद्धि है , उसे बुलाने जा रहा था । वह राजदेव हरिजन के दरवाजे पर पंहुचा ही था कि बबलू उर्फ वीरेन्द्र , डब्ल्यू उर्फ पवन पुत्रगण राजदेव मेरे लड़के को छेड़ने लगे तथा गुप्तांग खोदने लगे । लड़के की तलाश में मैं भी पीछे गया था । घटना को देखा । मना करने पर बबलू उर्फ वीरेन्द्र , डब्ल्यू उर्फ पवन , झीनक पुत्र ब्रह्मदेव , राजदेव की औरत , कौलेसर की औरत व श्रामदेव की औरत मारे पीटे । मारा सिर फटा गया । पुलिस ने झीनक समेत तीन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । इसी प्रकार दूसरे मामले में मंजू देवी पत्नी राजदेव के प्रार्थना पत्र पर झारखण्डे तिवारी पुत्र श्यामलाल , भानु प्रताप तिवारी पुत्र कल्लू तिवारी व मोनू तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी के विरुद्ध मारपीट व एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि वह जाति की चमार है । मेर लड़के वीरेन्द्र से झारखण्डे तिवारी से कहासुनी हुई थी । लाठी से मार कर लड़के को बेहोश कर दिए थे । दोनों मामलों का एक साथ विचारण किया गया । झीनक वाले मामले के दो आरोपियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड अंतरित कर दी गई है । पक्षों की बहस सुनने के पश्चात एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने एससीएसटी एक्ट के आरोप में झारखण्डे तिवारी व मारपीट के मामले में झीनक को दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि दोनों पक्ष के पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रुप में देने का आदेश दिया ।

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