एक ही परिवार के तीन आरोपियों को चार वर्ष का कारावास , ₹ 18 हजार का अर्थदण्ड 

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एक ही परिवार के तीन आरोपियों को चार वर्ष का कारावास , ₹ 18 हजार का अर्थदण्ड 

-मारपीट के मामले में एनसीआर हुआ था कायम , बिना आशय हत्या के प्रयास में प्रेषित था आरोप पत्र 

संत कबीर नगर । मारपीट के एक ही परिवार के तीन आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए चार वर्ष के कारावास का सजा सुनाया । आरोपी विजय सेन व राज करन सगे भाई व विकास आरोपी विजय सेन का पुत्र है । आरोपियों पर सात लोगों को घायल करके एक महिला का अंगूठा तोड़ देने का आरोप लगाया था । कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर छः – छः हजार रुपए कुल 18 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । मामले में एनसीआर में अभियोग पंजीकृत हुआ था । विवेचना के पश्चात बिना आशय हत्या के प्रयास का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ ।

मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम सतौरा माधोपुर का था । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में सुजीत कुमार पुत्र पल्टूराम ने अभियोग पंजीकृत कराया था । घटना दिनांक 19 मई 2019 के सुबह आठ बजे की है । वादी का आरोप था कि उस समय वह खेत में पानी चला रहा था । उसी समय गांव के इन्दर प्रसाद पुत्र मधहू , विजयसेन , राज करन पुत्रगण इन्दर प्रसाद तथा विकास पुत्र विजयसेन दरवाजे पर चढ़कर गाली दे रहे थे । मां ज्ञानधारी ने मना किया तो आरोपियों ने उन्हें लाठी डंडा लात घूंसा से मारा । बीच बचाव करने चाची भाना व भाई सोमनाथ आए तो उन्हें भी मारा । मामला जमीनी विवाद का था । पुलिस ने पहले एनसीआर कायम किया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हड्डी तोड़ने का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के पश्चात पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध बिना आशय हत्या करने के प्रयास का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से दस साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात बिना आशय हत्या करने के प्रयास में आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया । जबकि मारपीट कर हड्डी तोड़ने के आरोप में दोषसिद्ध करार देते हुए चार वर्ष के कारावास का सजा सुनाया ।

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