दुष्कर्म के आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

दुष्कर्म के आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्
संत कबीर नगर । वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी इन्द्राज पर एक महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का है । विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने स्वंय अभियोग पंजीकृत कराया है । पीड़िता का आरोप है कि आरोपी इन्द्राज पत्र शिव प्रसाद निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद हमारे पति के मृत्यु के पहले घर आता जाता था । पति के मरने के बाद शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया और वीडियो भी बना लिया । पीड़िता ने जब बातचीत करना बंद कर दिया तो दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को समय पांच बजे शाम को बाजार में रोक कर बात करने को कहा तो वादिनी ने मना कर दिया । इस पर पीड़िता को गाली देते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा । उसी दिन समय सात बजे शाम को जब पीड़िता शौच के लिए जा रही थी तो रास्ते में पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया । आरोपी इन्द्राज के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने विरोध किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।