धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त ।

0

धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त ।

संत कबीर नगर!जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत गरथवलिया निवासी अमरनाथ शर्मा ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि उनके गांव में नहर पुलिया के पास एक जगह रोड मकान में गांव के मोहित ,कमलेश और गुलरिया सिरमा सिसवा जनपद बस्ती के श्रवण हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए लोभ लालच देकर एक प्रार्थना सभा में सम्मिलित किया जा रहा है ।वहां पर श्रवण ,मोहित एवं कमलेश तीनों प्रवचन देते हैं ।सप्ताह में उक्त कार्यक्रम कई दिन करते हैं ।रविवार के दिन वहां पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है ।बदल बदल कर भोजन बनवाते हैं और खिलाते हैं ।यह लोग बताते हैं कि प्रभु ईसा मसीह बहुत शक्तिशाली देवता हैं उनका धर्म, ईसाई धर्म ग्रहण करके उनकी प्रार्थना करना शुरू कर दो सारी समस्या दूर हो जाएगी ।यह लोग हिंदू संप्रदाय के लोगों से अपने घर के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां फेंकने को कहते हैं ,हिंदू औरतों से अपना बिछिया, पायल एवं गले में पहने ओम का लॉकेट उतरवा देते हैं तथा हाथ के रक्षा सूत्र को कटवाकर फेकवा देते हैं और कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करो तथा हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अपमानजनक शब्द कहते हैं जिससे हिंदू धर्म की लोगों की भावनाएं आहत होती हैं ।यह लोग दूर-दूर से हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को अपने यहां लोभ लालच देकर बुलाते हैं और उन्हें प्रलोभित करके हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन करते हैं तथा कराने का पूरा प्रयास करते हैं ।इन लोगों के द्वारा कोई व्यवसाय नहीं किया जाता है। पिछले कुछ वर्ष से इन लोगों द्वारा इस कार्य से पैसा कमाकर मकान आदि बनवा लिया गया है ।इनका एक बड़ा गिरोह है जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहा है ।इस प्रकार इन लोगों के द्वारा हिंदू धर्म का दुष्प्रचार कर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म ग्रहण कराया जाता है । उक्त सूचना के आधार पर थाना खलीलाबाद में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।आरोपी मोहित और श्रवण की जमानत पूर्व में सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दी थी।आरोपी कमलेश ने अपनी जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने जोरदार विरोध किया और तर्क दिए की इन लोगों के कृत्य से समाज में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है और यह लोग सामाजिक व्यवस्था को छिन भिन्न करने का कार्य करते हैं ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव के तर्क एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने आरोपी कमलेश की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending Story

आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808... # आवश्यकता है जनपद संतकबीर नगर से एंकर /कम्प्यूटर आपरेटर (डिजाइनिंग और हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य ) की .. सम्पर्क सूत्र- 9236660818..9453104808...