दलित का घर फूंकने के आरोपी को एससीएसटी कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा , लगाया 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड

दलित का घर फूंकने के आरोपी को एससीएसटी कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा , लगाया 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड
-आरोपी को दलित महिला संग छेड़छाड के मामले में दो दिन पहले हुआ है तीन वर्ष का कारावास
-वादी को डांट कर थाने से था भगाया , कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था अभियोग
संत कबीर नगर । दलित का घर फूंकने के आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी झिन्नान यादव उर्फ रामजीत यादव पर सजा के साथ 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । थाने पर अभियोग दर्ज न करके वादी को डांट कर भगा दिया गया था । आरोपी झिन्नान यादव को एससीएसटी कोर्ट ने गांव की दलित महिला से छेड़छाड करने के मामले में दो दिन पहले तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाया है । कोर्ट ने अर्थदण्ड की आधी धनराशि वादी को देने का भी फैसला दिया है ।
विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि हरिराम निवासी ग्राम चकिया थाना धनघटा ने कोर्ट के माध्यम से अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका कथन था कि वह अनुसूचित जाति का धोबी है । गांव का झिन्नान उर्फ रामजीत यादव पुत्र रामफेर यादव व पप्पू पुत्र जवाहिर काफी मनबढ़ , गुण्डा व दबंग किस्म का व्यक्ति है । कुछ दिन पहले गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी किया था । जिसका विरोध वादी ने किया था । इसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने दिनांक 11 अक्टूबर 2009 को शाम लगभग साढ़े सात बजे जाति सूचक गाली देते हुए घर फूंक दिया । घर में ग्राहक के धोने का कपड़ा , अनाज , बिस्तर , मशीन समेत अन्य सामान था । सब जल कर राख हो गया । लगभग 15 हजार रुपए का नुकसान हुआ है । परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है । थाने पर सूचना दिया तो डांट कर भगा दिया । कोर्ट के आदेश पर अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान पप्पू का नाम निकाल करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि अभियोजन की तरफ से पांच साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी झिन्नान यादव उर्फ रामजीत यादव को दोषसिद्ध करार दिया । इसी आरोपी को एससीएसटी कोर्ट ने दिनांक 29 जनवरी 2025 को गांव की दलित महिला के साथ छेड़छाड करने के आरोप में दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाया है ।