दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने किया निरस्त

दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने किया निरस्त
संत कबीर नगर । दहेज हत्यारोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी पति पन्नेलाल पर अपने भाई के साथ मिलकर दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में पति , जेठ , जेठानी व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मृतका की मां पूतना देवी पत्नी रामजी ग्राम पड़ोखर थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि उनकी बेटी की शादी पन्नेलाल पुत्र शिवशंकर ग्राम रानीपार थाना कोतवाली खलीलाबाद के साथ हुई थी । मेरी बेटी को आए दिन दहेज के कारण पति पन्नेलाल , जेठ मेवालाल , जेठानी रेनू प्रताड़ित करते थे । दिनांक 11 जून 2024 को समय लगभग सात बजे मेरी बेटी से बात हुई थी । वह काफी डरी सहमी हुई थी । उसने कहा कि उसके परिवार वाले राजाराम पुत्र शिवपूजन के साथ मिलकर जान से मारने की साजिश कर रहे हैं । दिनांक 12 जून को पन्ने लाल , मेवालाल , रेनू व राजाराम मिल कर मेरी बेटी की हत्या कर दिए । मामले में चार आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना के उपरांत पुलिस ने पन्नेलाल व मेवालाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सुनवाई के पश्चात जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने आरोपी पति का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।