दहेज हत्यारोपी पति व ससुर की जमानत निरस्त।

दहेज हत्यारोपी पति व ससुर की जमानत निरस्त।
संत कबीर नगर –जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि सुबाष पुत्र जीवधरन ग्राम कोल्हुलकड़ा थाना को० खलीलाबाद जनपद स0क0न0 ने प्रार्थना पत्र दिए की उनकी लड़की नीतू की शादी चार साल पहले ग्राम गोरयाभार थाना खलीलाबाद के राकेश पुत्र रामसूरत के साथ हुई थी। शादी होने के उपरान्त उनसे दहेज की मांग हुई। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण उनकी बेटी नीतू को उसके ससुराल वाले जलाकर मारने की कोशिश किए जिसमें रामसूरत ,राकेश तथा उनकी चचेरी भाभी शामिल थी। यह घटना दिनांक 12.5.25 को रात में हुई है ।उनकी बेटी मेडिकल कालेज गोरखपुर में एडमिट थी बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
मामले में थाना खलीबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ ।आरोपी पति राकेश और ससुर रामसूरत ने अपनी जमानत अर्जी प्रस्तुत किया ।जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिया कि इनके द्वारा जघन्य अपराध किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे ने आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।