चोरी के आरोपी को पांच वर्ष एक माह का कारावास , 6 हजार रुपए का अर्थदण्ड

चोरी के आरोपी को पांच वर्ष एक माह का कारावास , 6 हजार रुपए का अर्थदण्ड !
संत कबीर नगर ।
चोरी के एक आरोपी को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष एक माह 26 दिन के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी अहमद अली उर्फ गऊगा पर विभिन्न धाराओं में कुल 6 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
अभियोजन अधिकारी संदीप चौबे ने बताया कि प्रकरण में वर्ष 2020 में चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया था । आरोपी अहमद अली उर्फ गऊगा पुत्र खलीफुज्जमा ग्राम लेडुआ महुआ थाना बखिरा का रहने वाला है । इस आरोपी के विरुद्ध चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का सम्यक अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया ।