चोरी की बाइक रखने के आरोपी को एक वर्ष पांच माह का कारावास

चोरी की बाइक रखने के आरोपी को एक वर्ष पांच माह का कारावास
संत कबीर नगर । चोरी की मोटरसाइकिल रखने के आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने एक वर्ष पांच माह छः दिन के कारावास की सजा सुनाई । आरोपी आलोक कुमार मिश्र उर्फ भोलू मिश्र पर मोटरसाइकिल चुरा कर बेचने का अभियोग पंजीकृत हुआ था । आरोपी आलोक कुमार मिश्र उर्फ भोलू पुत्र ओम प्रकाश मिश्र ग्राम भीटी खोरिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर का रहने वाला है ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद अजय कुमार सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक 18 जुलाई 2020 को वह क्षेत्र भ्रमण में थे । मुखबिर ने सूचना दिया कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए बस्ती की तरफ जा रहा है । सूचना पर नेशनल हाईवे पर पंहुचा और वाहन चेक किया जाने लगा । एक मोटरसाइकिल तेज गति से आई तो रोक कर पूछा गया । वह मुड़कर भागने लगा । घेरकर पकड़ लिया गया । पूछने पर अपना नाम आलोक कुमार मिश्र उर्फ भोलू बताया । मोटर साइकिल के बारे में पूछा तो चोरी की बाइक बताया । आरोपी ने बताया कि खजनी थाने से एक मोटरसाइकिल की चोरी में पहले जेल जा चुका है । आरोपी के विरुद्ध चोरी की मोटर साइकिल बेचने व बरामद होने का अभियोग पंजीकृत करके आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से चार साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । साक्षियों ने घटना का समर्थन किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी आलोक कुमार मिश्र उर्फ भोलू को दोषसिद्ध करार दिया ।