बिना आशय हत्या करने के दो सगे भाई समेत तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

बिना आशय हत्या करने के दो सगे भाई समेत तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । बिना आशय हत्या करने के दो सगे भाईयों समेत तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । मृतक एवं तीनों आरोपी नालन्दा बिहार के रहने वाले हैं । शराब पीने में हुए विवाद में आरोपी राजन उर्फ टीपू मांझी , शिवा मांझी उर्फ शिव बालक मांझी तथा मोनू उर्फ जुल्लू पर जलौनी लकड़ी से सिर पर प्रहार करके बिना आशय हत्या करने का आरोप लगाया गया है ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मृतक के पुत्र बरसाती ग्राम श्रीरामपुर खड़जम्मा थाना चाण्डी जनपद नालन्दा बिहार ने अभियोग पंजीकृत कराया है । दिनांक 13 मार्च 2025 को थाने पर सूचना दिया कि वादी और उसका परिवार धर्मसिंहवा थानाक्षेत्र के छिबरा में अब्दुलसलाम पुत्र इश्तियाक के ईंट भट्ठे पर ईंट पथाई का काम करता है । उसी भट्ठे पर शिवा उर्फ शिव बालक मांझी , राजन उर्फ टीपू मांझी पुत्रगण विजय मांझी ग्राम बोधी बिगहा थाना चाण्डी तथा मोनू उर्फ जुल्लू पुत्र बुझावन उर्फ उचित मांझी ग्राम कैथिर थाना चाण्डी जनपद नालन्दा बिहार काम करते हैं । होली के त्योहार पर सभी लोग एक साथ शराब पी रहे थे । इस बीच वादी के पिता कुसेन्द्र मांझी और आरोपी गण में कहा सुनी होने लगी । तीनों आरोपियों ने पास रखी जलौनी की लकड़ी से वादी के सिर पर प्रहार कर दिया । पिता के चिल्लाने पर वादी और उसका भाई बचाने के लिए दौड़े तो जान से मारने की धमकी देते भाग गए । घायलवास्था में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही पिता की मृत्यु हो गई । घटना लगभग आठ बजे की है । आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।