बिना आशय हत्या करने के आरोपी पिता पुत्र का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

बिना आशय हत्या करने के आरोपी पिता पुत्र का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । बिना आशय हत्या करने के आरोपी पिता पुत्र का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी राम उजागिर यादव व सुनील कुमार यादव पर एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर लोहे की सरिया से मारकर गम्भीर रुप से घायल करके बिना आशय हत्या करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में मृतक के पुत्र सुबाष यादव पुत्र दयाराम यादव ग्राम अमरडोभा थाना बेलहर कला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया है । उसका आरोप है कि गांव के राम उजागिर पुत्र रामानन्द से जमीनी रंजिश चल रही है । इसी रंजिश को लेकर दिनांक 17 सितम्बर 2024 को राम उजागिर मेरे घर आ करके जान माल की धमकी दिए । उसी दिन रात साढ़े सात बजे मेरे पिता उत्तर सड़क से घर आ रहे थे । अचानक राम उजागिर पुत्र रामानन्द तथा उनके दो पुत्र सुनील कुमार व विजय कुमार लोहे की सरिया व डंडे से मारकर पिता को घायल कर दिए । घायलावस्था में उन्हें पहले सीएचसी मेंहदावल तथा जिला अस्पताल ले गए । स्थिति गम्भीर देख चिकित्सकों मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया । उपचार के दौरान पिता की मृत्यु हो गई । वादी के प्रार्थना पत्र पर आरोपियों के विरुद्ध बिना आशय हत्या करने का अभियोग पंजीकृत हुआ । आरोपी सुनील कुमार व राम उजागिर के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी आशीष प्रसाद पांडेय ने विरोध किया । एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।