बिहार ले जा कर अवयस्क संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

बिहार ले जा कर अवयस्क संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर ।
बिहार ले जा करके अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी राम अजोरे पर अवयस्क किशोरी का अपहरण करके बिहार ले जा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण जिले के बखिरा थानाक्षेत्र के बखिरा नगर पंचायत के एक मोहल्ले का है । प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 11 जनवरी 2025 को समय लगभग चार बजे शाम को उसकी 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री को राम अजोरे पुत्र जितई बहला-फुसलाकर भगा ले गया । पुत्री अपने साथ 20 हजार रुपए और आभूषण लेकर गई है । पुत्री को भगाने में आरोपी की मां बिन्दू और एक अन्य शंकर ने सहयोग किया है । पुलिस ने अपहरण में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के दौरान दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कथन किया है कि आरोपी बिहार प्रान्त ले जा करके शारीरिक संबंध बनाया है । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी राम अजोरे का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।