बहराइच निजी भूमि के क्रय विक्रय व राजस्व अभिलेखों के परिवर्तन पर लगी रोक हुई समाप्त
बहराइच निजी भूमि के क्रय विक्रय व राजस्व अभिलेखों के परिवर्तन पर लगी रोक हुई समाप्त
ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव
बहराइच 03 अप्रैल। सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद बहराइच मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-927 (जरवल-बहराइच सेक्शन) का चारलेन चौड़ीकरण/निर्माण प्रस्तावित है। नगर मजिस्ट्रेट बहराइच ने बताया कि जरवल से बहराइच तक के चारलेन चौड़ीकरण मे तहसील कैसरगंज के 57 तथा तहसील महसी के 4 ग्राम प्रभावित हैं। जिन ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है उनमे धारा 3ए का प्रकाशन 19 मार्च 2025 को भारत के राजपत्र मे हो चुका है।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि चारलेन चौड़ीकरण/निर्माण से प्रभावित ग्रामों की निजी भूमियों के क्रय/विक्रय व राजस्व अभिलेखों मे परिवर्तन/अकृषिक (धारा-80) घोषित करने के सम्बन्ध मे रोक लगाई गयी थी जो 03 अप्रैल 2025 को (तहसील कैसरगंज के ग्राम तप्पे सिपाह, आदमपुर व मुस्तफाबाद को छोड़कर) समाप्त कर दी गयी है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त के सम्बन्ध मे तहसील कैसरगंज, महसी व बहराइच के उप जिलाधिकारियों व उप निबन्धकों आदेश भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब निजी भूमियों के क्रय/विक्रय व राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन/अकृषिक (धारा-80) घोषित करने पर कोई रोक नही है।v
