अवयस्क संग अश्लील हरकत करने के आरोपी को हुआ 3 वर्ष का सश्रम कारावास

अवयस्क संग अश्लील हरकत करने के आरोपी को हुआ 3 वर्ष का सश्रम कारावास
-पाक्सो कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 40 हजार क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश
संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया । आरोपी रविन्द्र यादव पर कोर्ट ने सजा के अतिरिक्त पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण पांच हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 40 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी आदेश दिया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्य प्रकाश गुप्ता , सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण मेंहदावल थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादिनी का आरोप था कि दिनांक 24 जनवरी 2017 को वह गंगा स्नान के लिए इलाहाबाद गई थी । दिनांक 26 / 27 जनवरी की रात लगभग दो बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर के बरामदे में सो रही थी । उसी समय रविन्द्र पुत्र छांगुर यादव ग्राम परसा चौबे थाना मेंहदावल छेड़खानी के लिए पुत्री का हाथ पकड़ लिया । पुत्री के शोर मचाने पर बगल में सो रहा उसका पुत्र जाग गया और आरोपी का कमर पकड़ लिया । आरोपी धक्का मुक्की करके गाली देते हुए भाग गया । पुलिस ने गाली व जान से मारने की धमकी , अश्लील हरकत करने तथा पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल छः साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई ।