अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को हुआ सात वर्ष का कारावास

अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को हुआ सात वर्ष का कारावास
-एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय के कोर्ट का फैसला , लगाया ₹ 15 हजार का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए सात वर्ष के कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी रमेश पर विभिन्न धाराओं में कुल 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
मामला जनपद के मेंहदावल थानाक्षेत्र के एक गांव का है । आरोपी रमेश पुत्र श्री राम जायसवाल हरिहरपुर थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज का रहने वाला है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था । दिनांक 16 जनवरी 2012 को थानाध्यक्ष को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप था कि आरोपी रमेश छत लगाने का काम करता है । गांव में आता जाता था । इसी बीच आरोपी ने मेरी 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री से भी जान – पहचान बना लिया और मोबाइल से बात करता था । उस समय मुझे संदेह नहीं हुआ । दिनांक 11 अक्टूबर 2011 को रात दो बजे मेरी अवयस्क पुत्री गायब हो गई । गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाया था । दिनांक 15 जनवरी 2012 को मेरी पत्नी ने बताया आरोपी रमेश पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया । जाते समय मैंने देखा था । परन्तु लोक लाज के कारण नहीं बताया था । पुलिस ने अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया । विचारण के दौरान दुष्कर्म का आरोप लगाया गया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि अभियोजन ने आठ गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया । साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए सात वर्ष के कारावास का सजा सुनाया ।