अपराध स्वीकार करने पर चोरी के आरोपी को चार हजार रुपए का अर्थदण्ड

अपराध स्वीकार करने पर चोरी के आरोपी को चार हजार रुपए का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । अपराध स्वीकार करने पर चोरी के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी आरोपी जगदीश यादव पर चार हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में राम कवल पुत्र ताजू मल्लाह ग्राम सांखी थाना महुली ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि वह जीप का चालक है । दिनांक 15 अप्रैल 2000 ई0 की रात अपने साथियों के साथ ग्राम डिहवा थाना धनघटा ताजिया देखने गए थे । गाड़ी को एक दुकान के सामने खड़ा किया था । ताजिया देखने बाद वापस आने पर देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी से बैट्री उतार रहा है । हम लोग चोर – चोर करते दौड़े तो वह व्यक्ति बैट्री जमीन पर रख कर भागने लगा । उसे पकड़ लिया गया । बैट्री की कीमत पच्चीस सौ रुपए है । आरोपी ने अपना नाम जगदीश यादव पुत्र राजमन यादव ग्राम डड़वा थाना धनघटा बताया । पुलिस ने चोरी का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विचारण के दौरान आरोपी जगदीश यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने आरोपी जगदीश यादव को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और चार हजार रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया ।