अनुसूचित महिला के साथ दुष्कर्म व पुत्री संग छेड़छाड के आरोपी का जमानत निरस्त

अनुसूचित महिला के साथ दुष्कर्म व पुत्री संग छेड़छाड के आरोपी का जमानत निरस्त
संत कबीर नगर । अनुसूचित जाति की महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने तथा उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने खारिज कर दिया । आरोपी गुरुदयाल वर्मा उर्फ राहुल वर्मा पर अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म करके अश्लील वीडियो बना कर वायरल करने की धमकी देने तथा उसकी 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , अनिल कुमार सिंह , सत्येन्द्र शुक्ल व सत्य प्रकाश गुप्त ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र का है । प्रकरण में थाना धनघटा के एक गांव की मूल निवासिनी है तथा खलीलाबाद शहर के एक मोहल्ले में रहती है । पीड़िता अनुसूचित जाति की है तथा पारले कम्पनी में काम करती है । आरोपी गुरुदयाल वर्मा उर्फ राहुल वर्मा पुत्र अशोक वर्मा ग्राम जयराम पट्टी थाना महुली का रहने वाला है । किसी माध्यम से वादिनी का मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के बाद फोन से शादी की बात करता था । इंकार करने पर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा । दिनांक 27 नवम्बर 2022 को सुबह नौ बजे वादिनी घर से बाहर गई थी । आरोपी घर में घुसकर उसकी 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री के साथ अश्लील हरकत किया । आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त ने विरोध किया । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।